सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसान जल्दी करे आवेदन, इन कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी | e krishi yantra anudan mpdage

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आज के समय में कृषि यंत्रों का उपयोग कृषि कार्यों को अधिक सरल और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। ये यंत्र न केवल काम के समय को कम करते हैं, बल्कि कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं, जिससे किसानों को अधिक पैदावार और कम लागत में लाभ मिलता है। कृषि यंत्रों का उपयोग खेती के विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, जैसे बुवाई, सिंचाई, कटाई, आदि।

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान देने की योजना शुरू की है, जिससे अधिक से अधिक किसान इन यंत्रों का उपयोग कर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें। इसके लिए सरकार द्वारा जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं, और किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया है।

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने 27 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। किसानों को इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने के बाद, 12 मार्च 2025 को लॉटरी के माध्यम से चयनित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जा सकेगा।

किसानों को इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान

मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों पर अनुदान जारी किया गया है। जिनमें से कुछ प्रमुख यंत्र निम्नलिखित हैं:

  1. बैकहो/ बैकहो लोडर कृषि यंत्र (35 HP ट्रैक्टर चलित)
  2. सब साइलर कृषि यंत्र
  3. स्टोन पीकर कृषि यंत्र
  4. रेज्ड बेड प्लांटर विथ इनक्लाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर
  5. पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर
  6. लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र
  7. फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
  8. पल्वेराइजर (3 HP तक)

किन कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान मिलेगा?

प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान के रूप में 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी विभिन्न वर्गों के किसानों के लिए अलग-अलग होगी, जैसे महिला एवं पुरुष, जाति वर्ग, और जोत श्रेणी के आधार पर।

किसान भाई जो कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टल पर किसान अपनी पसंद के कृषि यंत्र की लागत के आधार पर यह जान सकते हैं कि उन्हें कितनी सब्सिडी मिलेगी।

कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना आवश्यक है। यह डीडी किसानों को अपनी धरोहर राशि के रूप में संबंधित कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा, जो उनके जिले के अनुसार होता है। बिना डीडी के आवेदन मान्य नहीं होंगे।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

डिमांड ड्राफ्ट की राशि विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है:

  1. बैकहो/ बैकहो लोडर कृषि यंत्र - ₹8000/-
  2. सब साइलर कृषि यंत्र - ₹7500/-
  3. स्टोन पीकर कृषि यंत्र - ₹7800/-
  4. रेज्ड बेड प्लांटर कृषि यंत्र - ₹6000/-
  5. पॉवर स्प्रेयर और बूम स्प्रेयर - ₹5000/-
  6. लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र - ₹6500/-
  7. फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर - ₹5500/-
  8. पल्वेराइजर (3 HP तक) - ₹7000/-

किसानों को डिमांड ड्राफ्ट को सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा, जो संबंधित जिले के लिए निर्धारित है। अगर किसान इस योजना में चयनित नहीं होते हैं, तो उनका डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी।

इसलिए, ध्यान रखें कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना जरूरी है।

अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री की सूची देखेने के लिए यहाँ क्लिक करे -


आवेदन के लिए इन दस्तावेज़ों की  होगी आवश्यकता 

  1. आधार कार्ड - यह पहचान पत्र के रूप में आवश्यक होगा।
  2. मोबाइल नंबर - जिस पर OTP (वन-टाइम पासवर्ड) और अन्य आवश्यक सूचना SMS के द्वारा भेजी जाएगी।
  3. बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति - यह दस्तावेज़ बैंक खाता की जानकारी और आपके खाते का सत्यापन करेगा।
  4. डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) - जो कृषि यंत्र के लिए भुगतान के रूप में होना चाहिए।
  5. खसरा/खतौनी, बी1 की नक़ल - भूमि के स्वामित्व और कृषि संबंधी दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी।
  6. ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड - यदि आप ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा |

इन दस्तावेज़ों की उपलब्धता और सत्यापन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक होंगे।

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए यहाँ करें आवेदन :

मध्यप्रदेश में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. ऑनलाइन आवेदन की तिथि: किसान 11 मार्च 2025 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
  2. पंजीकरण और लॉगिन:

    • जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
    • जिन किसानों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वे कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  3. अधिक जानकारी: योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। या e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल  की official website https://farmer.mpdage.org/ विज़िट कर सकते है |

अभी आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे -



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