MP CM Kisan Kalyan Yojana मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी धनतेरस के अवसर पर ₹2000 की सहायता राशि किसानों के खाते में जाएगी। सीएम किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त धनतेरस के अवसर पर आज यानी की मंगलवार को किसानों के खाते में डाली जाएगी। मोहन यादव यह राशि 81 लाख किसानों के खातों में सीधे करेंगे
जनसंपर्क मध्य प्रदेश ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है।
किसान कल्याण के लिए
— Jansampark MP (@JansamparkMP) October 28, 2024
संकल्पित मंध्यप्रदेश सरकार
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माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों के खाते में रुपये 1624 करोड़ की सहायता राशि का अंतरण
🗓️ : 29 अक्टूबर 2024@PMOIndia… pic.twitter.com/Qxz6fNY7a0
साल में मिलते हैं 6000 रुपए - मध्य प्रदेश सरकार कि इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹6000 की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। दिनांक 29 अक्टूबर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मंदसौर से किसान परिवारों को आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से सीधा बैंकों में राशि ट्रांसफर करेंगे।
केंद्र से भी मिलते हैं 6000- हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र से भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹6000 प्रति वर्ष मिलते हैं इस पीएम किसान सम्मन निधि योजना का राज्य स्तरीय प्रारूप है मध्य प्रदेश में ₹6000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त मिलते हैं यानी कि मध्य प्रदेश में किसानो को प्रतिवर्ष ₹12000 की राशि प्राप्त होती है।
किसान कल्याण योजना की पात्रता जानिए - किसान मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र है उस किसान को किसान कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त ₹6000 प्रति वर्ष मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्राप्त होंगे
ऐसे चेक करें किसान कल्याण योजना की पात्रता -
सबसे पहले नीचे दी गई लिंग के माध्यम से सरकारी सारा ऐप की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर के माध्यम से किसान कल्याण योजना की पात्रता देखी जाती है लिंक इस प्रकार है -
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
विभाग | राजस्व विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 22-09-2020 |
योजना का उद्येश्य | कृषि को लाभ का धंधा बनाने, उन्नत तकनीक का उपयोग, किसानों की आय संवर्धन, एवं आत्मनिर्भर बनाना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / चयन प्रक्रिया | पीएम किसान योजना की पात्रता शर्तें लागू। उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि-स्वामी पात्र नहीं। |
लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन | पटवारी/तहसील कार्यालय में आवेदन। पीएम किसान योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। |
पदभिहित अधिकारी | तहसीलदार |
समय सीमा | प्रथम किश्त अप्रैल-जुलाई, द्वितीय अगस्त-नवंबर, तृतीय दिसंबर-मार्च |
आवेदन प्रक्रिया | पटवारी द्वारा आवेदन लिया जाएगा |
आवेदन शुल्क | लागू नहीं |
अनुदान / लाभ की राशि | वर्ष में 6000/- रु तीन किश्तों में |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://saara.mp.gov.in/ |
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
आवेदक अपने क्षेत्र के ग्राम पटवारी कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन पत्र भरें।
आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज ग्राम पटवारी के पास जमा करें।
ग्राम पटवारी आवेदन को स्वीकृत करेगा और आवेदक दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से इसकी पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज
- निवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक:
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- बिजली बिल
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसान कल्याण योजना क्या है?
- किसान कल्याण योजना के अंतर्गत क्या लाभ हैं?
- योजना का लाभ किसे मिलेगा?
- क्या अन्य राज्य के किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- वित्तीय पात्रता मानदंड क्या है?
- क्या किसान कल्याण योजना के लिए नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है?
- क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है?
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण कैसे करें?
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